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कोरिया-जापान नई समझौता
(Kyujanggak Collection)
कोरिया-जापान नई समझौता, 1907
कोरिया और जापान, दोनों की सरकारें, कोरियाई जनता के कल्याण को तेजी से बढ़ावा देने और शक्ति और समृद्धि को शीघ्र प्राप्त करने के उद्देश्य से, निम्नांकित करारों के समझौती पर करती हैं ।
अनुच्छेद 1 : कोरिया की सरकार प्रशासन में सुधार के लिए रेजीडेन्ट जनरल के निर्देशों का पालन करेगी ।
अनुच्छेद 2 : कोरिया की सरकार रेजीडेन्ट जनरल के सहमति के बिना किसी भी प्रकार का कानून निर्माण, अध्यादेश या प्रशासनिक कदम नहीं उठायेगी ।
अनुच्छेद 3 : कोरिया के न्यायिक मामलों को सामान्य प्रशासनिक मामलों से अलग रखा जाएगा ।
अनुच्छेद 4 : रेजीडेन्ट जनरलकी स्वीकृति के बिना किसी भी उच्च कोरियन पदाधिकारियों की नियुक्ति या बर्खास्त नहीं की जाएगी ।
अनुच्छेद 5 : कोरिया की सरकार रेजीडेन्ट जनरल की अनुशंसा के अनुसार किसी जापानी को कोरिया सरकारी अफसर पर नियुक्ति की जा सकती है ।
अनुच्छेद 6 : कोरिया की सरकार रेजीडेन्ट जनरल की सहमति के बिना किसी विदेशी को कोरिया सरकारी अफसर की नौकरी नहीं देगी ।
अनुच्छेद 7 : जापान और कोरिया के बीच अगस्त 22, 1904 के समझौते के पहले परिच्छेद को निरस्त किया जाता है ।
ऊपर उक्त प्रमाणों के अनुसार दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों को विश्वाश में लेकर इस समझौते पर हस्ताक्षर और मोहर लगाई गई है ।
ग्वाँगमूके ग्यारह वर्ष (1907) जुलाई 24
यी वान-योंग, प्रधान मंत्री (मोहर)
मैजीके चालीस वर्ष (1907) जुलाई 24
इतो हीरोबुमी, रेजीडेन्ट जनरल (मोहर)